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लोन नहीं चुकाने पर, लोन लेने वाले वह गारंटी देने वाले को जेल भेजा

साल 2010 में ₹50 हजार लोन पर लिए थे किस्त समय पर नहीं चुकाई, गारंटी देने वाले को भी जेल भेजा

लोन नहीं चुकाने पर, लोन लेने वाले वह गारंटर को जेल भेजा-

अपर जिला न्यायाधीश क्रम संख्या 2 न्यायाधीश नरेंद्र सिंह ने श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड से लिया लोन नहीं चुकाने पर लोन लेने वाले व गारंटर को एक माह के लिए जेल भेज दिया गया है, फाइनेंस कंपनी के रीजनल विधिक प्रतिनिधि देवेंद्र सिंह चौहान के अनुसार कोटा निवासी सत्येंद्र पाल सिंह ने वर्ष 2010 मैं ₹50 हजार का लोन लिया था, इसकी गारंटी अब्दुल रशीद खान ने दी थी, समय पर किस्त नहीं चुकाने पर फाइनेंस कंपनी ने ट्रक सीज कर नीलम कर दिया, वसूली के लिए गोपाल दत्त शर्मा के जरिए पैरवी की गई की गई, स्पेशल सेल आमीन सारविंदर और धनसिंह गौड़ ने वारंट की सर्विस करवाई, लोन लेने वाले वह गारंटर को न्यायालय में पेश किया

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